डबल स्नातक मामले में सरकार का बड़ा फैसला ,सहायक शिक्षक ले सकेंगे संबंधित विषयों में पदोन्नति में लाभ
cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों के डबल स्नातक मामले में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि दो सब्जेक्ट में स्नातक सहायक शिक्षकों को पदोन्नति में दोनों विषयों में अर्ह माना जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल विभाग के इस निर्णय से अब डबल स्नातक को लेकर लम्बे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग जायेगा।
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जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों की बैठक में उठा था डबल स्नातक का मुद्दा 👇
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चल रही शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन प्रक्रिया जो फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगा है में शिक्षकों द्वारा किये गए डबल स्नातक की मान्यता को लेकर सभी संयुक्त संचालकों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के दिशा -निर्देश में एकरूपता नहीं था। जिस पर शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार विरोध और शिकायतें शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की दिनांक 06-04-2022 को आयोजित बैठक में डबल स्नातक का मुद्दा उठाया गया था कि दो विषय में स्नातक करने वाले शिक्षकों के किस विषय को प्रमोशन के लिए आधार माना जायेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के हित में लिया फैसला 👇
दिनांक 06-04-2022 को शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारीयों की बैठक में उठाये गए डबल स्नातक के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक हित पर बड़ा फैसला लेते हुए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश जारी किया है कि यदि कोई सहायक शिक्षक एक से अधिक सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया है ,तो वह सहायक शिक्षक प्रमोशन में उन सभी सब्जेक्ट में अर्ह माना जायेगा ,जिन सब्जेक्ट में उस सहायक शिक्षक ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
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छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ नीचे देखें 👇
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