छत्तीसगढ़ शासन ने दीवाली त्यौहार में पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय किया निर्धारित
cgshiksha.in रायपुर 26 अक्टूबर -नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा त्यौहारों में पटाखों के उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी गया है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशानुसार जिन शहरों की वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी में हो ,वहां केवल हरित पटाखें ही विक्रय तथा उपयोग किया जावेगा। छग.राज्य में संबंधितों इस दिशा -निर्देश को शत -प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।
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छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दीपावली ,छठ ,गुरुपर्व तथा नयावर्ष /क्रिसमस आदि त्यौहारों के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि दो घंटे ही निर्धारित किया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का व्यापक प्रचार -प्रसार करने और कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
इसी तरह पटाखों के फोड़ने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कम प्रदुषण फ़ैलाने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। जिन पटाखों सेउत्पन्न होने वाले ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो ,उन्ही पटाखों को बाजार में बिक्री किया जा सकेगा।
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पटाखा उपयोग के लिए निर्धारित समय देखें - 👇
जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा हो या संतोषप्रद अथवा माध्यम श्रेणी में हो ,ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की समय दीवाली पर्व में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ,छठ पर्व में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ,गुरुपर्व में रात 8 बजे से रत 10 बजे तक तथा नववर्ष /क्रिसमस में रात्रि 11.55बजे से 12.30 बजे रात्रि तक निर्धारित किया गया है।
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इन पटाखों की बिक्री पर रहेगा प्रतिबन्ध - 👇
उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की विक्रय ,उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे पटाखा बनाने वाले निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है,जिनके द्वारा पटाखा में लिथियम ,आर्सेनिक ,एन्टिमनी ,लेड और मर्करी का उपयोग किया जाता है। पा पटाखों की आनलाईन बिक्री अर्थात ई -व्यापारिक वेबसाइटों जैसे -फ्लिपकार्ट ,अमेजॉन आदि से पटाखों बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
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