छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की डीए में हुई वृद्धि ,आदेश हुआ जारी
रायपुर 17 सितंबर 2021-छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। पिछले समय प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने 28 %मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर सामूहिक हड़ताल किया था। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंहगाई भत्ते में 5 %बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी कर मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित कर उसके भुगतान किये जाने का निर्देश दिए हैं।
प्रदेश केछठवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए दर अलग और सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए अलग दरें हैं। ऐसे कर्मचारी जिनको छठवाँ वेतनमान मिल रहा है ,उनको अब 10 %मंहगाई भत्ते की वृद्धि के साथ अब 164 %मंहगाई भत्ता मिलेगा और ऐसे कर्मचारी जिन्हे सातवां वेतनमान मिल है उन्हें 5 %वृद्धि दर के साथ अब 17 %मंहगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
मंहगाई भत्ते देय के लिए निर्देश -
1 .बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का दिनांक 1 -07 -2021 की तिथि से नकद भुगतान किया जायेगा।
2 .मंहगाई भत्ते की गणना मूल वेतन से किया जायेगा न कि व्यक्तिगत वेतन या विशेष भत्ते से।
3 .मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21 ) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
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4 मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसा अथवा अधिक पैसे हो तो उसे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसा से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
5 .ये आदेश यूजीसी एक्ट तथा कार्यभारित तथा आकाशमिता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागु होगा।
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