डीपीआई ने व्याख्याता पद में प्रमोशन के लिए 7 दिवस के भीतर मंगाए डिक्लेयरेशन
रायपुर -स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर प्रमोशन को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा सभी संयुक्त संचालकों को नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया कि स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित उच्च श्रेणी शिक्षक और प्राथमिक प्रधानपाठक पद से व्याख्याता टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले पात्र उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानपाठक प्राथमिक शाला (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित )का गोपनीय चरित्रावली मतांकन एवं चल अचल सम्पति का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
सम्बंधित पात्र उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के गोपनीय चरित्रावली लिखते समय डिक्लेयरेशन अगर नहीं दिया गया है तो 7 दिवस के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई को उपलब्ध कराएंताकि पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। डिक्लेयरेशन में इन बातों को लिखना जरुरी होगा।
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''प्रमाणित किया जाता है कि पदोन्नति प्रस्ताव में अंकित उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानपाठक प्राथमिक शाला (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित )को उनके गोपनीय चरित्रावली में अंकित टीकाओं के सम्बन्ध में संसूचित किया गया है एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की दावा आपत्ति लंबित नहीं है। संबंधितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय जाँच /न्यायालयीन प्रकरण नहीं है तथा इनके पिछले पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली तथा संपत्ति विवरण कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। ''
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आदेश देखें ;-
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